वरवरा राव को इलाज के लिए मिले 15 दिन, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भर्ती होने की इजाजत दी 

मुंबई. ऑनलाइन टीम : भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी वरवरा राव को नानावती में इलाज की अनुमति मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें 15 दिनों तक भर्ती होने की इजाजत दे दी है। उनके इलाज का खर्च महाराष्ट्र सरकार उठाएगी। वरवरा राव के परिजन अस्पताल के नियमों के अनुसार उनसे मिलने जा सकते हैं। सरकार ने उन्हें स्थानांतरित करने पर भी सहमति व्यक्त की है।

दरअसल, राव ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी और एक रिट याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि उन्हें खराब होती न्यूरोलॉजिकल और शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति के कारण तुरंत मुंबई के नानावती अस्पताल में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और माधव जामदार की पीठ के हस्तक्षेप के बाद, राज्य सरकार ने कहा कि वह राव (81) को नवी मुंबई की तलाव जेल से नानावती अस्पताल में ‘विशेष मामले’ के रूप में भर्ती कर देगी। राज्य के वकील दीपक ठाकरे ने अदालत को बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से इस बारे में निर्देश ले लिया है।

बता दें कि 81 वर्षीय वरवरा राव तेलुगू भाषा के कवि और लेखक होने के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्हें तेलुगू साहित्य के सर्वश्रेष्ठ वामपंथी आलोचकों में एक माना जाता है। वह वर्ष 1957 से कविताएं लिख रहे हैं। वरवरा राव विपलव रचयिताला संगम (रिवोल्यूशनरी राइटर्स एसोसिएशन) के संस्थापकों में से एक हैं। इस संगठन को ‘विरासम’ के नाम से जाना जाता है। आपातकाल के दौरान कई तरह के आरोपों के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें आरोपमुक्त कर कर दिया था।