बॉम्बे HC के ‘इस’ फैसले से DTH और केबल टीवी के नए नियम 1 मार्च से नहीं होंगे लागू, जानें क्यों

नई दिल्ली: समाचार ऑनलाइन-  टेलिकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (IBF) के बीच का मामला अभी निपटने का नाम नहीं ले रहा है. एक बार फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनके केस की सुनवाई की डेट 26 फरवरी तक बढ़ा दी है। इस कारण से TRAI का National Tariff Order 2.0 (NTO 2.0) 1 मार्च से लागू नहीं होगा.

क्या है मामला

बता दें कि TRAI द्वारा 1 जनवरी को टैरिफ प्लान्स में कुछ बदलाव किए गए थे. इसमें कहा गया था कि ब्रॉडकास्टर्स को अपने पैक रिवाइज करने होंगे. नई चैनल पैक्स में किसी भी इंडीविजुअल चैनल की कीमत 12 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स द्वारा a-la-carte चैनल्स 19 रुपये की कीमत में उपलब्ध कराया जा रहा है.

TRAI के इस निर्णय से ब्रॉडकास्टर्स काफी नाराज हो गए थे. इसलिए इनकी समस्या सुलझाने के लिए IBF यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट ले गया