महिला को मिडिल फिंगर दिखाई, तो खानी पड़ेगी जेल की हवा

समाचार ऑनलाइन – दिल्ली की एक कोर्ट ने एक शख्स को महिला को मिडिल फिंगर दिखाने का दोषी पाया है. शिकायतकर्ता महिला द्वारा कोर्ट में कहा गया था कि कथित शख्स ने उसे मुंह बनाकर चिढ़ाया, मिडिल फिंगर दिखाई और थप्पड़ मारा. इसके बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वसुंधरा आजाद ने केस की सुनवाई करते हुए कहा कि, आपत्तिजनक हावभाव बनाकर किसी महिला को परेशान करना और उसे गलत तरीके से उंगली दिखाना महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है.

इस संबंध में पीड़िता द्वारा 21 मई 2014 में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल कर आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 509 और 323 के तहत मामला दर्ज किया, जिसकी बाद में कोर्ट में सुनवाई हुई. यहाँ पर महिला व अन्य 4 गवाहों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने शख्स को दोषी पाया.

जमीनी विवाद बना झगड़े की वजह!

बताया जा रहा है कि आरोपी शख्स महिला का देवर है और किसी जमीनी विवाद के कारण उनमें बहस हो गई थी. हालांकि आरोपी शख्स ने खुद को निर्दोष बताया है. वहीं आरोपी की बहन का भी कहना है कि उसके भाई पर झूठा आरोप लगाया गया है. क्योंकि महिला जिस समय इस घटना का जिक्र कर रही थी, उस दौरान आरोपी की बहन वहीं मौजूद थी.

इस खबर को पढ़ने के बाद आप ये जरूर ध्यान रखे कि इस तरह की कुछ गलती आप न कर बैठे, नहीं तो कोर्ट की सजा भुगतने से कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा.

 

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