दो से ज्यादा बच्चे होने पर महिला को नौकरी से निकाला 

मुंबई। समाचार ऑनलाइन
महाराष्ट्र में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के दो से ज्यादा बच्चे होने और छोटे परिवार के नियम का पालन नहीं करने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अब इस महिला ने राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
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याचिकाकर्ता तन्वी सोदाये ने 2002 में आईसीडीएस योजना के लिए काम करना शुरू किया था। इस साल मार्च में राज्य सरकार की ओर से तन्वी को लिखित सूचना मिली कि, उनके तीन बच्चे होने के कारण उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। 2014 के सरकारी प्रस्ताव के अनुसार आईसीडीएस योजना समेत विभिन्न विभागों में सरकारी कर्मचारियों के दो से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। तन्वी ने दलील दी है कि दो से ज्यादा बच्चे होने के आधार पर उसे नौकरी से निकालना गैरकानूनी है। तन्वी का कहना है कि, जब अगस्त 2014 में यह सरकारी प्रस्ताव लागू किया गया था तब वह अपने तीसरे बच्चे के साथ आठ माह की गर्भवती थीं।
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उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि, इस मांमले से जुड़े सभी प्रस्तावों को पेश करें। अदालत इस फैसले पर  3 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।

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