योगी सरकार का बड़ा फैसला: आख़िरकार 40 साल बाद बदला ‘यह’ कानून, अब CM सहित सभी मंत्रियों को भरना होगा अपना इंकम टैक्स

उप्र: समाचार ऑनलाइन: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चार दशक पुराने कानून में फेरबदल करने का निर्णय लिया है. जिसके अनुसार सरकार के मुख्यमंत्री और सभी मंत्रीयों को अपने इनकम टैक्स का भुगतान अब स्वयं ही करना होगा. आप को जानकर हैरानी होगी कि अभी तक इन नेताओं का इंकम टैक्स की राशि सरकार के खजाने से भरी ज़ा रही थी. यानि कि आम जनका के पैसों  से, जबकि देश जानता हैं कि हमारे देश के नेताओं को महारत हासिल है, लाखों को करोड़ों में तब्दील करने की.

40 साल से सरकारी खजाने से भरा जा रहा था कई नेताओं का टैक्स

योगी के इस निर्णय की जानकारी प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दी है. उन्होंने बताया कि पिछले क़रीब 40 सालों से,  उत्तर प्रदेश मिनिस्टर्स सैलरीज एलाउन्सेस एंड मिसलेनियस एक्ट-1981 के अन्तर्गत सभी मंत्रियों के इनकम टैक्स बिल का भुगतान राज्य सरकार के खजाने से किया जाता रहा  है. उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक्ट के इस प्रावधान को भी जल्द ही समाप्त किया जायेगा.

गरीबी और कम आय का हवाला देकर 1981 से भरा ज़ा रहा था सरकारी खजाने से इनकम टैक्स…

उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीपी सिंह ने इस बिल को विधानसभा में पास कराने में अहम भूमिका निभाई थी. उनका कहना था कि राज्य सरकार को मंत्रियों के इनकम टैक्स भरने चाहिए क्योंकि ज्यादातर मंत्री गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनकी आय भी बहूत कम है. इसके बाद प्रदेश में  1981 में मिनिस्टर्स सैलरीज एलाउन्सेस एंड मिसलेनियस एक्ट-1981 प्रभाव में लाया गया था.

एक्ट-1981 प्रभावशील होने के बाद अभी तक बन चुके है UP में 19 CM…

एक्ट- 1981वीपी सिंह के कार्यकाल में अस्तित्व में आया था, जिसके बाद से अभी तक राज्य में अलग-अलग पार्टियों से 19 मुख्यमंत्री बन चुके हैं. इनमें समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी से मायावती, कांग्रेस से नारायण दत्त तिवारी, बीजेपी से कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और अब योगी आदित्यनाथ शामिल हैं.