मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश की गई अपनी चार्जशीट में नेदुमकंदम पुलिस स्टेशन के तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर के.ए. साबू को पहला आरोपी बनाया गया है। एएसआई सिबी और पुलिसकर्मी रेजिमोन, नियास, सजीव एंटनी, और जितिन के जॉर्ज और होमगार्ड केएम जेम्स सह-आरोपी हैं।
जून 2019 में, नेदुमकंदम के राजकुमार को पोंजी स्कीम से संबंधित मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया था और नेदुमकंदम उप-जेल में डाले जाने से पहले कथित तौर पर चार दिनों तक उन्हें यातना दी गई थी। उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उन्होंने अंतिम सांस ली।
महिला हेड कांस्टेबल गीतू गोपीनाथ और कांस्टेबल बीजू लूकोस को भी चार्जशीट में नामजद किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि गीतू ने राजकुमार के साथ गिरफ्तार एक चिट फंड कंपनी की महिला कर्मचारी को नृशंस यातना दी थी।
सीबीआई ने कहा कि आरोपी पुलिस अधिकारियों ने राजकुमार पर झूठे आरोप लगाए थे। एजेंसी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी पूछताछ की थी, जिसमें इडुक्की के तत्कालीन एसपी के.बी. वेणुगोपाल और कत्तापन्ना के डीएसपी शम्स, जेल के कर्मचारी भी शामिल थे, इसमें उस दिन ड्यूटी पर तैनात वार्डर, राजकुमार की जांच करने वाले डॉक्टर और पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर भी शामिल हैं।
सीबीआई ने जनवरी, 2020 में मामले की कमान अपने हाथ में ली थी।
–आईएएनएस
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