आंध्र हाईकोर्ट ने राशन वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले एसईसी के आदेश को निलंबित किया

अमरावती, 15 फरवरी (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश सरकार को एक बड़ी राहत देते हुए, हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त (एसईसी) निम्मगड्डा रमेश कुमार के उन आदेशों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें चल रहे चुनावों के दौरान चावल की डोर-टू-डोर डिलीवरी सेवा को प्रतिबंधित किया गया था।

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग लोगों को भोजन की आपूर्ति करने के लिए मोबाइल वितरण वाहनों का उपयोग करने से सरकार को रोक नहीं सकता है।

इससे पहले, कुमार ने आदेश दिया था कि सरकार स्थानीय ग्रामीण निकायों के चुनावों के मद्देनजर इन मोबाइल वाहनों का उपयोग चार सप्ताह तक नहीं कर सकती है।

एसईसी ने व्यक्तिगत रूप से डिलीवरी वाहन की जांच की थी कि क्या ये वाहन चुनावों पर कथित रूप से कोई प्रभाव डालेंगे, क्योंकि यह वाहन गांवों के नुक्कड़ से होते हुए जाएंगे, जिनमें लाभार्थियों के लिए राशन के तौर पर चावल होगा।

कुमार के कई फैसलों को अदालत में चुनौती दी जा रही है और राज्य एवं एसईसी के बीच चल रही अनबन समाप्त नहीं हो रही है।

चुनाव आयोग पहले ही ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों के दो चरणों को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है और अभी भी दो और चरण होने बाकी हैं।

कुमार ने सोमवार को राज्य भर के 12 नगर निगमों और 75 और नगर निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी किया था।

दक्षिणी राज्य में फरवरी के मध्य से मार्च के मध्य तक स्थानीय चुनाव का दौर चलेगा।

–आईएएनएस

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