उल्लू धोखाधड़ी मामले में आरोपी हिना जाबिर बेग की जमानत याचिका खारिज

लखनऊ, 26 अगस्त (आईएएनएस)। उल्लू डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और कार्यकारी निदेशक को ब्लैकमेल करने वाली महिला हिना जाबिर बेग की जमानत याचिका को सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

हिना जाबिर बेग 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर लखनऊ की जिला जेल में बंद है। हिना को पिछले हफ्ते लखनऊ लाया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

खबरों के मुताबिक, हिना अपने सहयोगियों की मदद से जालसाजी और धोखाधड़ी का नेटवर्क चलाती थी। यहां तक कि वह उल्लू डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड में कानूनी प्रमुख भी थी।

उसने कंपनी से 15 लाख रुपये ले लिए थे और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद उसे लखनऊ साइबर सेल ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया था।

हिना के अन्य साथी अभी फरार हैं।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि हिना का पार्टनर आमिर अली है, जो अमेरिका में रहता है और टेक्सास में उसके खाते में पैसे ट्रांसफर करेगा।

बाद में यह पैसा रुड़की निवासी ऐमान रहमान के खाते में वापस भेज दिया गया और फिर इस पैसे को गिरोह के सदस्यों में बांट दिया गया, जिनमें से एक की पहचान मुंबई निवासी अजहर जमादार के रूप में हुई है।

सूत्रों ने बताया कि अजहर पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को धमकाता था।

साइबर सेल अब इस पूरे गैंग का बैकग्राउंड चेक करने में लगी है कि कहीं ये किसी और अपराध में शामिल तो नहीं हैं।

साइबर सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हिना ने कथित तौर पर कंपनी के सीईओ और कार्यकारी निदेशक को ई-मेल भेजकर उन्हें मुकदमे में फंसाने की धमकी दी थी और आरोप लगाया था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जारी वेब सीरीज में आपत्तिजनक सामग्री है।

उल्लू डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कार्यकारी निदेशक शोभित सिंह ने 10 जून, 2021 को राजधानी के साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

जांच के दौरान पता चला कि जिस आईडी से ईमेल भेजे गए थे, उसका इस्तेमाल हिना जाबिर बेग कर रही थी।

–आईएएनएस

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