मम्मी आशा गवली को फिरौती मामले में मिली अस्थायी जमानत

पुणे : पुणे समाचार
पुणे के व्यापारी से पांच लाख की फिरौती मांगने के मामले में कुख्यात गैंगस्टर अरुण गवली की पत्नी आशा उर्फ मम्मी अरुण गवली को खेड़ की अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन के ब्रम्हे ने शर्तिया गिरफ्तारी पूर्व जमानत मंजूर की है।

13 से 16 अप्रैल के बीच यह वारदात हुई है। इस बारे में चंदननगर के एक व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसके अनुसार उनके साथ सूरज यादव निवासी लोनी धामनी, आम्बेगाँव, मोमिन मुजावर निवासी मुंबई, बाला पठारे निवासी वाघोली के खिलाफ फिरौती का मामला दर्ज किया गया है। मम्मी को छोड़ अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है।

पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता डॉयफ्रूट का व्यापारी है उनकी लोनी धामनी और चन्दननगर में दुकानें है। इसके अलावा उनके भाई की भी एक दुकान है। इन तीनों दुकानों को ठीकठाक चलने देने के लिए आरोपियों ने पांच लाख की फिरौती मांगी थी। फिरौती न मिलने पर दुकानों में तोड़फोड़ की धमकी भी दी गई। शिकायत दर्ज होने के बाद आशा उर्फ मम्मी गवली ने खेड़ की अदालत में एड पीबी बिराजदार, एड नितिन शिंदे, एड सुरेश जाधव, एड डीएल वाठोरे के जरिए गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी दी थी। इसकी सुनवाई में अदालत ने जांच में दखलंदाजी न करने, शिकायतकर्ता पर दबाव न बनाने, मौजूदा पता और मोबाईल नम्बर पुलिस को देने, जमानत मिलने के बाद कोई वारदात न करने जैसी शर्तों पर 30-30 हजार रुपये की जमानत की अर्जी मंजूर की। इसके साथ ही मंचर पुलिस में मम्मी और 10 आरोपियों के खिलाफ सरपंच सावला नाइक से डेढ़ लाख की फिरौती लेने के दर्ज मामले में भी गिरफ्तारी पूर्व जमानत मंजूर की गई है।