यह मामला 30 मार्च, 2019 को सुरक्षाकर्मियों की हत्या और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से एक विस्फोटक से लदी सैंट्रो कार में विस्फोट करने से जुड़ा है।
एनआईए ने 15 अप्रैल, 2019 को मामला दर्ज किया था।
एनआईए के एक प्रवक्ता ने यहां कहा कि आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी ने नावेद के खिलाफ जम्मू में विशेष एनआईए कोर्ट में आईपीसी की कई धाराओं, गैरकानूनी अत्याचार निवारण अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक संपत्ति (क्षति की रोकथाम) के तहत आरोप पत्र दायर किया।
अधिकारी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर पुलिस के एक पूर्व-सिपाही नावेद 2017 में हथियार गोला-बारूद के साथ फरार हो गया था। उस समय वह एफसीआई, बडगाम में एक गार्ड के रूप में तैनात था।
अधिकारी ने कहा कि नावेद बाद में आतंकवादी समूह हिजबुल-मुजाहिदीन में शामिल हो गया और एक सक्रिय आतंकवादी बन गया।
–आईएएनएस
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