उत्तरी गोवा के मापुसा शहर में ट्रायल कोर्ट के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए बचाव पक्ष के वकील ने यह भी कहा कि पुलिस की जांच में कई खामियां थीं, जिन्हें शनिवार को अदालत के समक्ष लिखित और मौखिक तर्क में बताया गया है।
उन्होंने कहा कि हमने एक-दो नहीं, बल्कि कई दोषों को इंगित किया है। सीसीटीवी फुटेज में ऑन-रिकॉर्ड सबूत दर्ज हैं जो मामले को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं।
गोम्स ने कहा कि इस मामले में कुछ भी नहीं है। अभियोजन पक्ष के गलत मुकदमे स्वयं इसकी तस्दीक करते हैं।
बलात्कार मामले की सुनवाई के दौरान अदालत परिसर में प्रवेश करने से मीडिया को रोक दिया गया है। इस केस में तेजपाल आरोपी हैं।
वर्ष 2013 में तेजपाल पर उत्तरी गोवा के एक पांच सितारा रिसॉर्ट में एक सहकर्मी के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। बाद में उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 341, 342 354ए और 354बी के तहत आरोप तय किए गए।
उन्होंने कहा कि हमने तर्क दिया है कि जांच अधिकारी ने इतने काम नहीं किए, जो एक सामान्य व्यक्ति भी बता सकेगा और कर सकता था। मैं अभी कुछ भी व्यक्त नहीं कर सकता, हमें माननीय अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा।
अभियोजन पक्ष को सोमवार को अपनी जवाबी दलीलें पेश करने की उम्मीद है।
–आईएएनएस
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