दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने संदेशों के प्रवर्तकों को खोजने का दिया था सुझाव दिया

सुमित सक्सेना

नई दिल्ली, 27 मई (आईएएनएस)। फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टैंट मैसेंजर, व्हाट्सएप ने दिल्ली उच्च न्यायालय में संदेशों की ट्रेसबिलिटी पर नए आईटी नियम को चुनौती दी है और इसे असंवैधानिक करार दिया है, क्योंकि यह नागरिकों की बुनियादी गोपनीयता का उल्लंघन करता है। हालांकि सितंबर 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह जरूरी है कि संदेशों के प्रवर्तकों का पता लगाने के लिए एक व्यवस्था हो, और बिचौलियों से ऐसी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है।

इस साल फरवरी में केंद्र ने देश में सक्रिय सोशल मीडिया कंपनियों के लिए इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 अधिसूचित किया था। केंद्र ने इन कंपनियों को रूल फॉलो करने के लिए तीन महीने का समय दिया है। हालाँकि, नियम 4 (2) ने विशेष रूप से व्हाट्सएप को परेशान कर दिया। इस नियम में कहा गया है कि मुख्य रूप से मैसेजिंग की प्रकृति में सेवाएं प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ अपने कंप्यूटर संसाधन पर सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करेगा, जैसा कि धारा 69 आईटी नियम, 2009 के तहत सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा पारित न्यायिक आदेश द्वारा आवश्यक हो सकता है।

दिलचस्प बात यह है कि 24 सितंबर, 2019 को पारित एक आदेश में जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने एक संदेश के पहले प्रवर्तक के संबंध में फेसबुक इंक बनाम भारत संघ और अन्य में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थी।

पीठ ने कहा था कि सोशल मीडिया पर विभिन्न संदेश और सामग्री फैलाई या साझा की गई, जिनमें से कुछ हानिकारक हैं और कुछ संदेश हिंसा को भड़का सकते हैं। कुछ ऐसे संदेश हो सकते हैं जो देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ हों। इसके अलावा, बड़ी मात्रा में पोर्नोग्राफी है और पीडोफाइल सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं।

पीठ ने कहा था कि दवाओं, हथियारों और अन्य प्रतिबंधित पदार्थों को बिचौलियों द्वारा चलाए जा रहे प्लेटफार्मों के उपयोग के माध्यम से बेचा जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, यह आवश्यक है कि ऐसी सामग्री के प्रवर्तक व्यक्तियों, संस्थानों, निकायों का पता लगाने के लिए एक उचित रूप से शासन तैयार हो। बिचौलियों से ऐसी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है।

शीर्ष अदालत ने तब कहा था कि हालांकि, राज्य की संप्रभुता और किसी व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा की रक्षा करने की आवश्यकता है। कुछ आपराधिक गतिविधियों का पता लगाने, रोकथाम और जांच के प्रयोजनों के लिए ऐसी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है। डी एन्क्रिप्शन और प्रवर्तक की पहचान का रहस्योद्घाटन कुछ अन्य मामलों में भी आवश्यक हो सकता है।

हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में, व्हाट्सएप ने कहा कि नए नियमों के तहत संदेश के पहले प्रवर्तक की पहचान निजता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और सुरक्षित रूप से निजी तौर पर संवाद करने के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का उपयोग करने वाले करोड़ों नागरिकों के स्वतंत्र भाषण का उल्लंघन करती है।

याचिका में इस आवश्यकता का विरोध किया गया है कि व्हाट्सएप जैसे बिचौलिए अपने प्लेटफॉर्म पर भारत में सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करते हैं और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और इसके लाभों को जोखिम में डालते हैं।

–आईएएनएस

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