ये भी हो सकते हैं पीएसआई…

पात्र उम्मीदवारों की सेवा वरिष्ठता की नई सूची बनाने का पुलिस महानिदेशक का आदेश

मुंबई : पुणे समाचार

पुलिस उप निरीक्षक पद के लिए वर्ष 2013 में परीक्षा ली गई थी। अब शेष पात्र उम्मीदवारों को पीएसआई बनने का अवसर दिए जाने की उम्मीद है। इस बारे में अंतिम निर्णय ‘मैट’ में दायर मामले के निर्णय के बाद होगा। हालाँकि पुलिस महानिदेशक ने प्रदेश के सभी पुलिस वर्गों के प्रमुखों को शेष पात्र उम्मीदवारों की नई सेवा वरिष्ठता सूची (मास्टर लिस्ट) बनाने का आदेश दे दिया है।

अब तक यह परीक्षा पाँच साल तक हवलदार और सहायक फौजदार के पद पर रहने वाले दे सकते थे। लेकिन अगस्त 2013 में हुई परीक्षा में पूर्व निर्धारित शर्तों को रद्द करते हुए खाते में भर्ती होने के बाद निरंतर दस साल सेवा करने वालों को पात्र माना गया। यह परीक्षा अब तक कुल 28 हज़ार 114 उम्मीदवार दे चुके हैं, जिनमें से 19 हज़ार 384 पात्र घोषित हुए थे। पात्र उम्मीदवारों में से 1907 लोगों की नियुक्ति महकमे में भर्ती होने के दिन से सेवा वरिष्ठता के आधार पर तय की गई। लेकिन सेवा वरिष्ठता के इस मापदंड को मुंबई के क्लर्क पद पर कार्यरत कुछ कॉन्स्टेबलों ने मैट में चुनौती दी। मैट ने उनके पक्ष में निर्णय देते हुए 9 जुलाई 2014 को सेवा प्रवेश नियमों में संशोधन के बारे में 29 जून 2013 के फैसले को रद्द किया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया मास्टर लिस्ट बनाने का कार्य एक महीने तक पूरा हो जाएगा और 1 मई को उसे प्रकाशित किया जाएगा।

पुलिस विभाग में उप निरीक्षक पद के लिए चयन राज्य लोकसेवा आयोग द्वारा प्रत्यक्ष सेवा, विभागीय प्रत्यक्ष सेवा और विभाग के तहत होने वाली अर्हता परीक्षा इन तीन तरीकों से किया जाता है। इसके लिए क्रमश: 50,25 और 25 का कोटा निर्धारित है।

लेकिन इसके विरोध में राज्य सरकार और कॉन्स्टेबल प्रदीप सोनवणे ने उच्च न्यायालय में अलग से रिट याचिका दायर की थी। तद्नुसार दिसंबर 2016 में हुई सुनवाई में भर्ती संबंधी नियम 1995 के नियम 3 (अ) में वर्ष 2013 में किए गए संशोधनों को वैध बताया गया। उसके बाद मुख्यालय की ओर से दिसंबर 2016 तक इस कोटे के हिसाब से रिक्त लगभग 1907 पदों पर चरणबद्ध तरीके से भर्ती की गई। उसके बाद अगले तीन सालों में रिक्त होने वाले 900 पदों के लिए फिर से परीक्षा लेने का निर्णय महानिदेशक ने लिया था। जिसके ख़िलाफ कुछ लोगों ने मैट में याचिका दायर की। मैट ने इस मामले में अंतिम निर्णय होने तक किसी भी फैसले पर रोक लगाई है। उसके बाद वर्ष 2013 की परीक्षा में शेष पात्र उम्मीदवारों की सेवा वरिष्ठता सूची (मास्टर लिस्ट) को नए सिरे से बनाने का आदेश पुलिस महानिदेशक सतीश माथुर ने प्रदेश के सभी पुलिस वर्ग प्रमुखों को दिया है। उम्मीद है कि योग्य पात्रों को पीएसआई बनने का अवसर मिल सकता है।