डीजे और बैंड-बाजे वालों को जोड़कर 100, वर्ना शादी में पड़ सकती है खलल

लखनऊ. ऑनलाइन टीम कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश फिर सहम उठा है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। लॉकडाउन का शोर है, इसी बीच उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक्शन में आई है। नए फरमान के अनुसार, अब यूपी में शादी समारोह या किसी भी सार्वजनिक आयोजन में एक समय में 100 से अधिक लोगों को नहीं बुलाया जा सकेगा। नियमों के तहत समारोह की मौजूदगी में डीजे और बैंड बाजा वालों की भी गिनती होगी।यह आंकड़ा उससे अधिक नहीं होना चाहिए। डीजे और बैंड बाजा वालों को भी कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन के लिए होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट में होने वाले आयोजनों की कड़ी निगरानी की जाएगी।  आयोजन में लापरवाही मिलने पर एपेडिमिक एक्ट के तहत संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

जानकारी के अनुसार, 25 नवंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक  मुहुर्त है और परिवार इस वक्त आयोजनों की तैयारियों में दिन-रात एक किए हुए हैं। वेडिंग प्लानर, होटलों, बैंड-बाजा और कैटरिंग वालों का कहना है कि छोटी-बड़ी मिलाकर करीब 35 हजार शादियां 17 दिनों में होंगी। नवंबर की सबसे बड़ी लगन 30 को देव दीपावली के दिन बताई जा रही है। वैवाहिक समारोह में मेहमानों की संख्या को लेकर लोग भारी असमंजस में हैं। उन्हें लगा था कि कोरोना बंदिशों के हट जाने से उनके आयोजनों में रौनक खास रहेगी, अब फिर सब कुछ सिमट गया है। इसलिए कि सरकार ने कोविड विनियमावली को भी 31 मार्च-2021 तक बढ़ा दिया है।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की ओर से सोमवार को सभी मंडलायुक्त, एडीजी जोन, आईजी रेंज, डीएम, एसपी को नई गाइडलाइंस जानकारी दे दी गई है। इसके मुताबिक कन्टेन्मेंट जोन से बाहर किसी भी सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों व अन्य सामूहिक गतिविधियां जो किसी बंद कमरे या हॉल में होती हैं तो वहां कुछ क्षमता के आधे लोग ही बुलाए जा सकेंगे। इसमें भी 100 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। फौरी तौर पर खुले स्थान या मैदान में होने वाले आयोजनों में उसके कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत या उससे कम व्यक्तियों को ही बुलाया जा सकेगा। दोनों ही स्थानों पर आयोजकों को कोविड मानकों जैसे हैंड सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवाना होगा।