अर्णब गोस्वामी के मामले पर 23 नवंबर को होगा फैसला

रायगढ़, 13 नवंबर अर्णब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है।  सुप्रीम कोर्ट दवारा सुनाये गए आदेश की प्रति स्पष्ट रूप से जब तक प्राप्त नहीं होती  है तब तक गोस्वामी को जिला सत्र  न्यायालय के पुनरीक्षण आवेदन और अन्य आरोपियों  की जमानत पर आदेश नहीं देने की विनती आरोपियों के वकील ने गुरुवार को कोर्ट से की।  इसके अनुसार कोर्ट का आदेश सुरक्षित रखते हुए इस पर 23 नवंबर की तारीख दी गई है।  यह जानकारी जिला सरकारी वकील एंड. भूषण सालवी ने दी है।

वास्तु विशारद अन्वय नाईक की आत्महत्या मामले में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी के साथ फिरोज शेख और नीतेश सारडा को रायगढ़ पुलिस ने 4 नवंबर को गिरफ्तार किया था।  अलीबाग मुख्य न्याय दंडाधिकारी ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज  दिया था।  इसके खिलाफ रायग़ढ़ पुलिस और सरकार ने जिला सत्र न्यायायल का दरवाजा खटखटाया था।
सरकारी पक्ष के वकील ने आरोपियों को पुलिस कस्टडी देने और उन्हें जमानत नही देने का तर्क दिया था।  इसके बाद अर्णब ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।  लेकिन हाई कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया था।  तब अर्णब को सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी और उन्हें जमानत मिल गई।  गोस्वामी ने जिला सत्र न्यायालय में दायर जमानत याचिका वापस ले ली है जबकि फिरोज और नीतीश ने दायर जमानत याचिका वापस नहीं ली है।  इस पर 23 नवंबर को सुनवाई होगी।