अब महज दस्तखत से काम नहीं चलेगा, लिखना होगा नाम और पद  

पुणे समाचार
प्रशासनिक अधिकारियों को अब सरकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के साथ-साथ अपना नाम, पदनाम और कार्यालय का पता भी लिखना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया है। सरकार ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि इस आदेश पर सख्ती से अमल किया जाए। दरअसल, राज्य सूचना आयोग को खेती से जुड़े एक ऐसे मामले को सुलझाने में परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसमें आरटीआई के तहत हासिल किये गए दस्तावेजों पर संबंधित अधिकारी के केवल हस्ताक्षर थे। इसलिए सरकार ने परिपत्र जारी करते हुए दस्तखत के साथ नाम, पदनाम और कार्यालय का पता लिखना अनिवार्य किया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि कोई अधिकारी अपने वरिष्ठ  अधिकारी के नाम से कोई भी दस्तावेज निर्गमित नहीं कर सकता।