सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की भाजपा सांसद ने की खिलाफत

उज्जैन । समाचार ऑनलाइन – सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के दिन पटाखों और आतिशबाजी के लिए रात 8 से 10 बजे का समय तय किया है, लेकिन उज्जैन से भाजपा सांसद चिंतामणि मालवीय इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने ने कहा है कि वे तो रात 10 बजे के बाद ही पटाखे चलाएंगे, चाहे उन्हें जेल जाना पड़े। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदू परंपरा में उन्हें किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं है। गौरतलब हो कि मालवीय अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं।

जमानत के बावजूद आसाराम को नहीं मिली राहत

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े फैसले में पटाखों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका को खारिज करते हुए इसकी अनुमति दे दी है। साथ ही इसके जलाने का समय और बेचने के नियम में बदलाव किया है। इस आदेश के बाद भाजपा सांंसद ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि मैं अपनी दीवाली परंपरागत तरीके से मनाऊंगा और रात में लक्ष्मी पूजन करके 10 बजे के बाद ही पटाखे चलाऊंगा। हमारी हिंदू परंपरा में किसी की भी दखलंदाजी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी धार्मिक परंपराओं के लिए अगर मुझे जेल जाना पड़ा तो खुशी-खुशी जेल भी जाऊंगा।
गौरतलब है कि वायु प्रदूषण से बिगड़ती स्थिति को नियंत्रित करने को लेकर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि पटाखा निर्माताओं के जीवनयापन के मौलिक अधिकार और देश के 1.3 अरब लोगों के स्वास्थ्य अधिकार समेत सभी पहलुओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि दिवाली पर सिर्फ दो घंटे, यानि रात 8 से 10 बजे के बीच पटाखे जलाए जा सकते हैं। जबकि नए साल और क्रिसमस पर मात्र 20 मिनट के लिए पटाखे जलाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि पटाखों की बिक्री सिर्फ लाइसेंस धारक विक्रेता ही कर सकते हैं। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और ई-कॉमर्स साइटों पर पटाखों की आनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी है। केवल लाइसेंस धारक ट्रेडर्स ही पटाखों की बिक्री कर सकते हैं।