BIG NEWS; देश के 20 करोड़ PAN CARD ‘रद्दी’ में हो सकते हैं तब्दील! बचने के लिए करे ‘ये’ काम  

-30 सितंबर तक PAN CARD करें आधार कार्ड से लिंक, नहीं तो IT विभाग करेगा इन्हें ‘रदद्’

– देश में 44 करोड़ पैन कार्ड धारक हैंजिनमें से 20 करोड़ पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं

समाचार ऑनलाइन – अगर आपने अपना PAN CARD अभी तक अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो यह काम जल्द करवा लें. ऐसा नहीं करने पर आप बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं. क्योंकि इसके बाद इंकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपका पैन कार्ड रदद् कर दिया जाएगा. जी हां, सरकार द्वारा PAN CARD और आधार कार्ड को लिंक करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं. आपको यह कार्य 30 सितंबर तक करवाना अनिवार्य होगा. क्योंकी यह पैन कार्ड लिंक करने की आखरी तारीख है.

इंकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका PAN कार्ड डीएक्टिवेट करेगा

अगर आप अपने PAN CARD को सिर्फ अपने पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसका इस्तेमाल इन्कम टैक्स रिटर्न भरने में नहीं करने वाले हैं, तो यह आप गलत सोच रहे हैं. क्योंकि ऐसा न करने पर इंकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका PAN कार्ड डीएक्टिवेट या रदद् कर देगा.

देश में 44 करोड़ PAN कार्ड होल्डर्स, 20 करोड़ अभी तक लिंक नहीं

सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में लगभग 44 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं, जिनमें से 20 करोड़ पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं हैं. इन पैन कार्डस को कभी भी रद्द किया जा सकता है. हालांकि, आयकर विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि, “यह संभव नहीं है कि 20 करोड़ पैन कार्ड धारकों के पास आधार कार्ड न हो. देश में 44 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं, जबकि आधार कार्ड धारकों की संख्या 1.2 बिलियन है.

ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त

सरकार की आधिकारिक गाइडलाइन के अनुसार, ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है. अगर इस बीच पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पाया तो, करदाता अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. इंकम टैक्स की धारा 139 के तहत,  अगर पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक नही है, तो पैन कार्ड डीएक्टिवेट माना जाएगा.

फायनेंस मिनिस्टर ने भी आधार को ITR के लिए जरूरी बताया

गौरतलब है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट को पेश करते समय कहा था कि- इंकम टैक्स पेयर्स आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं. बता दें कि नियमानुसार समय सीमा से पहले रिटर्न फाइल कर आप 10,000 रुपये की बचा सकते हैं,  क्योंकि लेटलतीफों से आईटीआर फाइलिंग में देरी के लिए सरकार द्वारा जुर्माना वसूला जाता है.

यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को छोड़कर,  ITR  फाइलिंग ऑनलाइन ही की गई जाएगी.