छगन भुजबल के भतीजे समीर की भी जमानत मंजूर

मनी लॉन्ड्रिंग और महाराष्ट्र सदन घोटाले में थे गिरफ्तार

मुंबई। पुणे समाचार ऑनलाइन

मनी लांड्रिंग और महाराष्ट्र सदन निर्माण घोटाले के मामले में गिरफ्तार पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल को भी मुंबई हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर की है। विशेष पीएमएलए (PMLA) कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद भुजबल ने हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी, जिसपर बुधवार को सुनवाई हुई और उन्हें जमानत मंजूर की गई। इन मामलों में वे अपने चाचा के साथ बीते दो साल से जेल में थे और उन्हें भी जमानत नहीं मिल पा रही थी।

मार्च 2016 में समीर भुजबल भुजबल को ईडी ने मनी लॉन्डरिंग और महाराष्ट्र सदन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था। महाराष्‍ट्र सरकार में लोकनिर्माण मंत्री रहे छगन भुजबल और उनके भतीजे पर मुंबई एजुकेशन ट्रस्‍ट प्रॉपर्टी का दुरुपयोग करने से लेकर, नासिक में कानून व्‍यवस्‍था को बिगाड़ने, अल्‍फा मराठी पर हमला करने और भ्रष्‍टाचार करने के आरोप लगे थे। इसी कारण छगन भुजबल को 2003 में अपने पद से इस्‍तीफा भी देना पड़ा था। उन्हें जमानत मिलने के बाद समीर के वकीलों ने पुनः जमानत की अर्जी दी।

मंगलवार को ईडी के अतिरिक्‍त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग ने समीर भुजबल की जमानत का पुरजोर विरोध किया था। इसके चलते न्यायाधीश अजय गडकरी ने इस मामले की सुनवाई बुधवार दोपहर 3 बजे तक स्थगित की थी। पीएमएलए कानून में बदलाव की पृष्ठभूमि पर समीर को जमानत मंजूर करने की मांग उनके वकीलों ने की थी। इस मामले में छगन भुजबल को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसका दाखिला भी हाइकोर्ट में पेश किया गया। देशभर में पीएमएलए कानून के तहत गिरफ्तार सभी 54 लोगों को जमानत मिलने की दलील भी दी गई। इन दलीलों पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी मंजुर की।