मराठा आरक्षण पर 15 नवंबर तक अंतिम रिपोर्ट दे आयोग: हाईकोर्ट

पुणे। समाचार ऑनलाइन
मराठा आरक्षण के संदर्भ में गठित पिछड़े प्रवर्ग आयोग को 15 नवंबर तक अंतिम रिपोर्ट पेश करने के आदेश मुंबई हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिए। मराठा आरक्षणा के संदर्भ में विनोद पाटील ने  हाईकोर्ट में  याचिका दायर कर आयोग को रिपोर्ट के लिए कालमर्यादा निश्चित करने की मांग की है, इस याचिका पर आज हुई सुनवाई में यह आदेश दिया गया।
मराठा आरक्षण के संदर्भ में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हालिया हुई सुनवाई में कड़ी फटकार लगाई थी। राज्य भर में दूसरी बार मराठा मोर्चा आक्रमक हुआ था। 9 अगस्त को शुरू हुए मराठा क्रांति ठोक मोर्चा के आंदोलन में कई जगहों पर हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ हुई। आरक्षण की मांग को लेकर राज्यभर आत्महत्या का सिलसिला चला, इस पर भी हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। जब मामला कोर्ट के पास है तब आंदोलन जैसे कदम नहीं उठाए जाने चाहिए।
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मराठा आरक्षण का निर्णय नए शैक्षिक साल शुरू होने के पहले होना चाहिए जिससे लाखों विद्यार्थियों को नुकसान नहीं होगा। यह मांग करने वाली एक याचिका सामाजिक कार्यकर्ता विनोद पाटील ने मुंबई उच्च न्यायालय में दिसंबर 2017 में दाखिल की है। गत कई माह से यह मसला पिछड़े प्रवर्ग आयोग  के पास प्रलंबित है। इस दिशा में कोई ठोस काम नजर नहीं आ रहा। इसके लिए आयोग और राज्य सरकार ने तत्काल मराठा आरक्षण के संदर्भ  में निर्णय लेना चाहिए, ऐसा इस याचिका में कहा गया है।