पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक के ग्राहक 6 महीने में सिर्फ एक बार निकाल सकेंगे मात्र 1 हजार रूपए 

– RBI ने बैंक के कामकाज पर लगाई रोक 

समाचार ऑनलाइन
– पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक (PMC बैंक )के ग्राहकों के लिए एक बेहद ही निराश कर देने वाली खबर है. ताजा जानकारी सामने आ रही है कि  बैंक के कस्टमर अब 6 महीने में सिर्फ एक बार ही पैसे निकाल सकतेें हैैं और वो भी मात्र 1 हजार रुपए.  बताया जा रहा है कि बैंक की लापरवाही पूर्ण कार्य प्रणाली, खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अनियमितता के चलते RBI ने बैंक पर कठोर निर्णय लेते हुए 6 महीने की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है. हालांकि बैंक का लाइसेंस अभी सस्पेंड नहीं किया गया है. लेकिन जो भी हो ग्राहकों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है.
मुंबई स्थित ब्रांच के बाहर आज बैंक द्वारा 6 महीने में सिर्फ 1 बार विड्रॉ संबन्धी नोटिस भी लगाया गया था तथा मैसेज के जरिए यह जानकारी भी दी गई थी.  इसके बाद भड़के ग्राहक  काफी देर तक बैंक के बाहर विरोध प्रदर्शन करते रहे.
RBI ने बैंक के कामकाज को किया  BAN
RBI ने विभिन्न बैंकिंग धाराओं के तहत कार्ररवाई करते हुए पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को किसी भी तरह का लोन मंजूर करने,  बैंकिंग से जुड़ा किसी भी तरह का बिजनेस करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है.
बैंक ने सिर्फ कर्मचारियों को वेतन देने संबन्धी कामकाज पर छूट दी है.
RBI के निर्णय से ग्राहकों को होने वाली परेशानियां 
–  RBI के सख्त निर्णय के बाद अब ग्राहक अपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या किसी भी अन्य जमा खाते से 1  हजार से ज्यादा केश नहीं निकाल पाएंगे.
– यहीं नहीं ग्राहक अब बैंक में नई राशि जमा भी नहीं करवा पाएंगे.
– FD कराने पर भी रोक.
RBI का यह आदेश मानने के बाद होगी बैंक की बहाली
RBI के जारी निर्देशानुसार मुंबई स्थित PMC बैंक अगर अपना कामकाज दोबारा सुचारू करना चाहता है, तो उसे पहले RBI से लिखित स्वीकृति लेनी होगी.

 

visit : punesamachar.com