हाईकोर्ट के निर्देश: गणेशोत्सव के दौरान अवैध पंडाल न लगने पाएं

मुंबई | समाचार ऑनलाइन 

गणेशोत्सव के मौके पर लगने अवैध पंडालों पर मुंबई उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार और संबंधित महानगर पालिकाओं को निर्देश दिए हैं कि मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और पुणे में अवैध रूप से गणेश पंडाल न लगाये जाएं।  साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि गणेशोत्सव के मद्देनजर बीएमसी ने भी एक गाइडलाइन जारी की है। जिसे तहत ट्रैफिक जाम को ध्यान में रखते हुए सड़क पर एक चौथाई जगह छोड़कर पंडाल लगाने को कहा गया है।  इसके अलावा साइलेंट जोन में लाउडस्पीकर आदि के लिए भी गणेश मंडलों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

हाईकोर्ट ने यह आदेश डॉ. महेश बेडेकर द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में गणेशोत्सव के मौके पर राज्य भर में होने वाले ध्वनि प्रदूषण का भी जिक्र है। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस रियाज़ छागला की बेंच ने राज्य सरकार और संबंधित महानगर पालिकाओं से यह सुनिश्चित करने को कहा है मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और पुणे में अवैध पंडाल न लगने पायें।