भूतपूर्व विधायक दिलीप मोहिते को हाईकोर्ट से मिली राहत

पिंपरी : समाचार ऑनलाईन – मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा क्रांति मोर्चा द्वारा घोषित बंद के दौरान चाकण में काफी हिंसाचार औऱ तोड़फोड़ मची थी। इस मामले की जांच के लिए पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी की जांच में खेड़ तालुका से राष्ट्रवादी कांग्रेस के भूतपूर्व विधायक दिलीप मोहिते पाटिल भी दोषी पाए जाने से उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए मोहिते ने मुंबई हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी दी है जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर किया है। इससे उन्हें बड़ी राहत मिली है।

मराठा क्रांति मोर्चा के बंद के दौरान हुए हिंसाचार में मामले में नाम आने के बाद पूर्व विधायक दिलीप मोहिते की दिक्कतें बढ़ गई हैं। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे पहले उन्होंने गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए खेड जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय में अर्जी दी थी। हालांकि जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ए. एम. अंबलकर ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय में दरकार लगाई। यहां न्यायाधीश रेवती ढेरे के न्यायालय में दिलीप मोहिते के वकील मनोज मोहिते व तपन थत्ते ने दलील दी। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अर्जी को शर्तिया मंजूरी दी है। उन्हें एक और दो अगस्त को पुलिस थाने में बयान देने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी, ऐसा पूर्व विधायक के करीबियों ने बताया।