सुप्रीम कोर्ट से मुंबई, सौराष्ट, वडोदरा, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशनों को पूर्ण सदस्यता

नई दिल्ली। समाचार ऑनलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के संविधान के मसौदे को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व के आदेश को संशोधित करते हुए सौराष्ट, वडोदरा, मुंबई और विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशनों को पूर्ण सदस्यता की मंजूरी दे दी है।यानी लोढ़ा कमेटी के एक राज्य एक वोट की सिफारिश को नकार दिया गया है।

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इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे, सर्विसेज और असोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज इन बीसीसीआई को भी पूर्ण सदस्यता दी है। बता दें कि लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों के बाद इन असोसिएशनों की मान्यता खत्म कर दी गई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य क्रिकेट संघों से 30 दिनों के भीतर बीसीसीआई का संविधान अपनाने के लिए कहा है।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र की अगुवाई वाली पीठ ने कुछ संशोधनों के साथ बीसीसीआई के संविधान के मसौदे को भी मंजूरी दी और तमिलनाडु के रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज एक्ट बनी बीसीसीआई के स्वीकृत संविधान को चार हफ्ते के भीतर अपने रिकार्ड में लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य क्रिकेट संघों को निर्देश दिया कि वह 30 दिन के भीतर बीसीसीआई का संविधान अपनाए और उन्हें आगाह किया कि इसका पालन नहीं करने पर कार्रवाई का सामना करना होगा। इसके अलावा बोर्ड के पदाधिकारियों के कूलिंग ऑफ पीरियड पर भी राहत दी गई है। अब हर कार्यकाल के बाद तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड को लगातार दो कार्यकाल के बाद जरूरी किया गया है। अदालत का यह फैसला भी बीसीसीआई के अधिकारियों के लिए राहत की बात है।