बेनामी संपति की जानकारी दो और पाओ एक करोड़ का इनाम

नई दिल्ली: वृत्तसंस्था

बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसने के लिए आयकर विभाग ने कुछ नए कदम उठाए हैं। जिसके तहत बेनामी संपत्ति से संबंधित कोई सूचना देनेवालों को आयकर विभाग एक करोड़ रूपए इनाम दे सकता है। वहीं काला धन के खिलाफ जानकारी देने पर पांच करोड़ का इनाम दिया जाएगा। बेनामी संपत्ति की जानकारी देने वाले शख्स की पहचान को पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा।

यही नहीं वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स इन्फॉर्मेन्ट्स रिवॉर्ड स्कीम में भी संशोधन किया है। जिसमें आयकर पर टैक्स चोरी या भारत में संपत्ति पर टैक्स बचाने के खिलाफ कोई खास सूचना देनेवालों को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 50 लाख रूपए इनाम मिल सकता है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने शुक्रवार को घोषणा की कि बेनामी ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेन्ट्स रिवॉर्ड स्कीम 2018 के तहत विदेशी समेत कोई भी व्यक्ति ज्वाइंट या एडिशनल कमिश्नर को बेनामी लेनदेन या कालेधन के बारे में बता सकता है।

सीबीडीटी के मुताबिक इस नए कदम का मकसद आयकर विभाग को बेनामी संपत्ति या लेनदेन या फिर ऐसी संपत्तियों से कमाई करनेवाले निवेशक और उसके मालिकों के बारे में सूचना देनेवालों को प्रोत्साहित करना है।