गोधरा कांड: जकिया जाफरी की याचिका पर अब 26 को होगी सुनवाई

नई दिल्ली| समाचार ऑनलाइन – 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के सिलसिले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष जांच दल द्वारा क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती देने वाली जकिया जाफरी की याचिका पर सर्वोच्च न्यायलय 26 नवंबर को सुनवाई करेगा। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई में कुछ समय लगेगा। याचिका ख़ारिज करने की माँग करते हुए विशेष जांच दल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह याचिका विचार योग्य नहीं है। बेंच ने कहा कि सीतलवाड़ को जाफरी की याचिका में दूसरा वादी बनाये जाने के मामले पर सुनवाई करने से पहले इस आवेदन पर विचार किया जायेगा।

दरअसल पांच अक्तूबर 2017 को गुजरात हाईकोर्ट ने साफ किया था कि गुजरात दंगों की दोबारा जांच नहीं होगी। जाकिया जाफरी की बड़ी साजिश वाली बात से भी हाईकोर्ट ने इनकार किया था।  हालांकि इतना ज़रूर कहा था कि वह आगे अपील कर सकती हैं। याचिका में 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को विशेष जांच दल द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। दिवंगत पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी जाकिया और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ ‘सिटीजन फार जस्टिस एंड पीस’ ने दंगों के पीछे ‘बड़ी आपराधिक साजिश’ के आरोपों के संबंध में पीएम मोदी और अन्य को एसआईटी द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनर्विचार याचिका दायर की थी।