गोयल गंगा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 100 करोड़ भरने के आदेश

पुणे | समाचार ऑनलाइन 

पुणे की गोयल गंगा कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कंपनी के गंगा भाग्योदय प्रोजेक्ट को पर्यावरण संबंधी नियमों के अनुकूल न पाते हुए 100 करोड़ रुपए भरने के आदेश दिए हैं। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि यदि परियोजना की लागत 100 करोड़ से ज्यादा रहती है, तो उसी अनुपात में राशि जमा करनी होगी। गौरतलब है कि गोयल गंगा कंपनी का सिंहगढ़ रोड पर ‘गंगा भाग्योदय’ नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा भी सर्वोच्च अदालत ने कंपनी को झटका दिया है। कोर्ट ने कंपनी की दो इमारतों के निर्माण पर रोक लगा दी है। पर्यावरण संबंधी नियमों की अनदेखी के चलते अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

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