बड़ी खबर ! जीएसटी डिपार्टमेंट ने 65 हजार लोगों को नोटिस भेजा

मुंबई : समाचार ऑनलाइन –  गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) की अदायगी एवं त्रुटिपूर्ण रिटर्न पेश करने को लेकर जीएसटी आयुक्तालय द्वारा पिछले दो महीनों में करीब 18 हजार टैक्स पेयर्स के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं. साथ ही 65 हजार टैक्स पेयर्स को ङ्गशो-कॉजफ नोटिस भी जारी किए गए हैं.

महाराष्ट्र जीएसटी डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट द्वारा लगातार टैक्स बकाया रखने वाले व्यापारियों से रिटर्न व टैक्स की अदायगी हेतु प्रयास किया जाता है. इसके लिए विभाग द्वारा एक विशेष मुहिम शुरू की गई है. मुहिम में जीएसटी डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स में से कुछ लोगों द्वारा कई महीनों से जीएसटीआर-3 ई न भरे जाने की बात उजागर हुई. यह रिटर्न न भरे जाने की वजह से इन व्यापारियों से खरीदी करने वाले व्यवसायियों को उनके द्वारा भरे गए जीएसटी का रिटर्न नहीं मिल पाता. रिटर्न पेश न किए जाने से राज्य का टैक्स कलेक्शन भी प्रभावित हो सकता है. इन वजहों को दृष्टि में रखते हुए जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा ऐसे 18 हजार व्यवसायियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए हैं. 65 हजार व्यवसायियों को शो-कॉज नोटिस भी जारी किए गए हैं.

जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स रिटर्न व बकाया टैक्स नहीं भरते उनके रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए जाएंगे. साथ ही अपने निर्धारित स्थान पर व्यवसाय न करते हुए पाए जाने पर भी संबंधित व्यवसायियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए जाएंगे. जीएसटी आयुक्तालय द्वारा व्यवसायियों से रिटर्न एवं बकाया टैक्स तुरंत भरने की अपील की गई है.

पुणे के टैक्स कन्सल्टेंट महेश भागवत ने कहा, ङ्गसिस्टम में बहुत तकनीकी खामियां हैं. साथ ही रिवाइज्ड रिटर्न भरने की सुविधा भी नहीं है. इस वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट में भारी फर्क दिखाई देता है. इसे टालने के लिए रिटर्न में संशोधन की अनुमति मिलनी चाहिए. इससे व्यापारियों की परेशानी कम होगी, टैक्स कलेक्शन में वृद्धि होगी तथा प्रशासन का समय भी बचेगा.फ