अभिनेता अरमान कोहली को उच्च न्यायालय से मिली राहत

पश्चाताप और मुआवजे की शर्त पर एफआईआर की खारिज

मुंबई। समाचार एजेंसी

अपनी गर्लफ्रैंड के साथ की मारपीट और बदतमीजी के बाद ‘खेद व्यक्त करने और पश्चाताप’ करने और मुआवजा देने का हलफनामा देने के बाद मुंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेता अरमान कोहली के विरुद्ध दायर एफआईआर खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा, पीड़िता नीरू रंधावा स्वयं न्यायालय में मौजूद थीं और उन्होंने भी एफआईआर खारिज करने की मंजूरी दे दी है, इसलिए इस मामले में दाखिल एफआईआर खारिज करना ही उचित होगा। ज्ञात हो कि, अरमान कोहली को लोनावाला से इस सप्ताह आईपीसी की धारा 326 के तहत गिर‌‌फ्तार किया गया था।

अभिनेता कोहली ने हलफनामे के जरिए न्यायालय को आश्वस्त किया कि, अब वे भविष्य में अब कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। वहीं उनकी गर्लफ्रैंड नीरू रंधावा ने भी अपना हलफनामा कोर्ट को दिया और कहा कि कोहली और उन्होंने अपने विवाद को आपसी सहमति से निपटा लिया है, क्योंकि कोहली के परिवार ने भी हस्तक्षेप करके ऐसा करने के लिए बात की है। उन्होंने यह भी कहा है कि, उन्हें कोहली के परिवार से कुछ मौद्रिक मुआवजा मिल गया है और कुछ आगामी तारीखों के चेक भी उनसे मिले हैं। अगर सैटलमेंट की शर्तें पूरी होती हैं तो मुझे यह केस वापस लेने में खुशी होगी’।

इस पर उच्च न्यायालय ने नीरू द्वारा दाखिल कराई गई एफआईआर खारिज करते हुए आर्थर रोड जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि, कोहली को हिरासत से रिहा कर दें। न्यायालय ने अरमान कोहली को निर्देश दिया कि वह टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर चिल्ड्रन ट्रीटमेंट सेंटर और नैशनल असोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड दोनों को 1-1 लाख रुपये 6 महीनों के भीतर देंगे। इस दौरान कोहली के 90 वर्षीय पिता और पुराने दिनों के फिल्म निर्माता राजकुमार कोहली भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इस सैटलमेंट के बारे में जानकारी नहीं है। इस पर कोहली के साले रमन भंडारी को न्यायालय के गवाह कक्ष में बुलाया और पूछा तो उन्होंने कहा कि परिवार को इस आपसी सैटलमेंट की जानकारी है।