आई-टी विभाग ने पूर्व एमएलसी बजोरिया से 40 लाख जब्त किए

मुंबई। समाचार एजेंसी
आयकर विभाग ने सोमवार को मुंबई हवाई अड्डे पर पूर्व एनसीपी एमएलसी बजोरिया को रोका और पैसे का स्रोत बताने में विफल होने पर 40 लाख रुपये जब्त कर लिए। उनका बयान दर्ज कर उन्हें छोड़ दिया गया। विभाग अब इस मामले में और जांच करेगा।
बजोरिया ने नागपुर से दोपहर 12 बजे मुंबई के लिए इंडिगो की विमान संख्या 6E6936 से उड़ान भरी थी। एक वरिष्ठ सीआईएसएफ अधिकारी ने कहा, ‘जब नागपुर हवाई अड्डे पर पूर्व-प्रारंभिक सुरक्षा जांच हुई, तो एक्स-रे स्क्रीनिंग मशीन पर तैनात सीआईएसएफ कर्मियों ने देखा कि बड़ी मात्रा में नकदी भरा है। अधिकारी ने आगे कहा, ‘हमारे पास नकदी ले जाने के लिए यात्री को रोकने का अधिकार नहीं है क्योंकि नकदी से उड़ान सुरक्षा के लिए जोखिम नहीं होता। लेकिन हम गंतव्य स्टेशन पर संबंधित अधिकारियों को सूचित करते हैं।’

नागपुर एविएशन सिक्योरिटी ग्रुप (सीआईएसएफ टीम) ने मुंबई सीआईएसएफ नियंत्रण कक्ष और आयकर अधिकारियों को सूचित किया कि बजोरिया के पास हैंडबैग में 25 लाख रुपये नकद थे। बजोरिया ने बताया कि वह वर्ली में एक फ्लैट खरीदने के लिए पैसे ला रहे थे। उन्होंने कहा, ‘मैं शुभादा टावर्स में एक फ्लैट के लिए बातचीत कर रहा था और इसी सौदे के सिलसिले में प्रारंभिक भुगतान करने के लिए धन ला रहा था। नकदी एक बैंक से निकली गई जिसका मेरे पास सबूत है। मेरे पास सभी कागजात भी हैं और मुंबई में जांच एजेंसी को सबकुछ सौंप दिया है।

उन्होंने कहा, ‘आयकर अधिकारी यह जानना चाहते थे कि आय का मेरा स्रोत मेरी संपत्तियों से मेल खाता है।

आपको बता दें कि बजोरिया उन निजी ठेकेदारों में से एक है जिन पर भ्रष्टाचार ब्यूरो (एसीबी) विदर्भ में सिंचाई कार्यों के लिए दिए गए अनुबंधों की जांच कर रहा है। वह एमएस बजोरिया कंस्ट्रक्शन में एक निदेशक थे, जिन्हें अमरावती डिवीजन में बांध के लिए दिए गए अनुबंध संबंधी मामले में नामित किया गया है। बजेरिया ने एमएलसी बनने के बाद फर्म छोड़ दी और अब उनका व्यापार उनके भाई देखते हैं।

एक वरिष्ठ आईटी अधिकारी ने कहा कि उन्हें खास सूचना के आधार पर रोका गया था। पैसे के स्रोत को लेकर उनका बयान विश्वसनीय नहीं था। एक अधिकारी ने कहा कि हमने आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत धन जब्त किया है और आगे की जांच करेंगे।

अधिकारियों ने कहा कि जांच के बाद, विभाग उन्हें गैरकानूनी आय पर कर चुकाने के लिए कहेंगे और जुर्माना भी लगा सकते हैं। यदि यह किसी भी बेनामी लेनदेन का हिस्सा है, तो हम बेनमी लेनदेन (निषेध) संशोधित अधिनियम के प्रासंगिक वर्गों का आह्वान करेंगे।