अगर 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो…?

पुणे समाचार ऑनलाइन

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख नज़दीक आ रही है। 31 जुलाई तक आपको किसी भी सूरत में रिटर्न फाइल करना ही है। आमतौर पर देखा जाता है कि अधिकांश लोग इस आखिरी महीने में ही सक्रिय होते हैं, जबकि कुछ तो आखिरी दिन तक इस जद्दोजहद में लगे रहते हैं। रिटर्न पहले ही फाइल करना समझदारी है, ताकि ऐन वक़्त पर होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। अगर आप निर्धारित तिथि यानी 31 जुलाई तक आयकर नहीं भरते हैं, तो आपको कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने ऐसे लोगों के लिए जुर्माने का प्रावधान किया है, जो तय समय सीमा के भीतर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं।

सबसे पहले तो आपको आयकर की धारा 234एफ के तहत पेनल्टी का भुगतान करना होगा जो कि इनकम स्लैब के हिसाब से तय होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी आय पांच लाख तक या उससे कम है, तो आपको 1000 रुपए बतौर जुर्माने के देने होंगे।

इसी तरह आय पांच लाख से ज्यादा होने पर जुर्माना राशि 5,000 हो जाएगी। ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसके बावजूद आपको 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल ही करना होगा। इसके अलावा यदि आप डेडलाइन मिस कर जाते हैं और एक जनवरी को आपकी आँख खुलती है, तो 1 जनवरी से 31 मार्च 2019 के बीच भरे जाने वाले आईटीआर के लिए आपको 10,000 रुपए बतौर पेनल्टी देनी होगी।