आईआरसीटीसी मामला : अदालत ने कोचर को विदेश जाने की इजाजत दी

नई दिल्ली (आईएएनएस) : समाचार ऑनलाईन – दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) होटलों के रखरखाव मामले में सह आरोपी विनय कोचर की विदेश जाने की मांग वाली याचिका को मंजूरी दे दी। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने कोचर की याचिका को मंजूरी दी और उन्हें 25 लाख रुपये के निजी बांड और इतने ही रुपये की एक जमानत जमा करने के लिए कहा।

कोचर ने अदालत से कहा कि वह 12 जून और 20 जून को अपने बेटे और पोते से मिलने के लिए सिंगापुर और उसके बाद 4 से 23 जुलाई तक ब्रिटेन की यात्रा करना चाहते हैं। उनकी याचिका को मंजूर करते हुए, अदालत ने उन्हें सिंगापुर से यहां आने के बाद सूचित करने और ब्रिटेन से आने के 48 घंटों बाद पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया।

अदालत ने उनके सिंगापुर और ब्रिटेन में उनके पते की मांग की और उनके वहां सक्रिय मोबाइल नंबर भी देने को कहा। अदालत ने इसके साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार से सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने के निर्देश दिए। सीबीआई ने हालांकि कोचर की याचिका का विरोध किया।

सीबीआई ने अप्रैल, 2018 को तत्कालीन रेलमंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी व बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ रांची व पुरी में वर्ष 2006 में एक निजी कंपनी को आईआरसीटीसी के दो होटलों के ठेके के आवंटन में कथित अनियमितता के संबंध में आरोपपत्र दाखिल किया था।

आरोपपत्र के अनुसार, ठेके सुजाता होटल्स को दिए गए। इस कंपनी के मालिक विजय व विनय कोचर हैं। इस ठेके के बदले पटना जिले में एक प्रमुख जगह पर तीन एकड़ वाणिज्यिक प्लाट रिश्वत के तौर पर दिया गया।