IMP NEWS: अगर आप ‘ITR’ नहीं भर पाए हैं, तो अभी ‘यह’ विकल्प है बाकि, जानें…

समाचार ऑनलाइन- इंकम टैक्स भरने की अंतिम समय सीमा 31 अगस्त को खत्म हो गई है. अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. हालाँकि रिटर्न फाइलिंग में अब 41% की बढ़ोतरी हो गई है.

जुर्माने के साथ भर सकते हैं ITR –

समय सीमा के खत्म होने के बाद भी आप जुर्माना अदा करके आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. सीबीडीटी के अनुसार, व्यक्तिगत आयकर दाताओं, नौकरीपेशा, हिंदू अविभाजित परिवारों और उन लोगों के लिए 31 अगस्त तक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य था, जिन्हें ऑडिटिंग की आवश्यकता नहीं है.

इतनी होगी जुर्माना राशि –

31 अगस्त से 31 दिसंबर 2019 तक – 5,000 रुपये का जुर्माना

1 जनवरी, 2020 से 30 मार्च, 2020 – 10,000 रुपये का जुर्माना

जिनकी इंकम 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें विलंब शुल्क के रूप में 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा.

30 सितंबर के लिए समय सीमा –

जिन कंपनियों को अकाउंट ऑडिटिंग की आवश्यकता है, उनको ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है तथा जिन्हें  92 ई के तहत रिपोर्ट देना हैं, उनके पास 30 नवंबर की समयसीमा होगी.

7 मिनट में भरे ITR

करदाता अब ई-फाइलिंग के माध्यम से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. यह सेवा आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर उपलब्ध है. इस सेवा को e-filing lite नाम दिया गया है.

ये है सत्यापित या वेरीफाई करने की लिंक –

आयकर विभाग ने आईटीआर सत्यापन के लिए अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक नया https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home लिंक लॉन्च किया है. यह लिंक ई-वेरीफाई रिटर्न नामक क्विक सेक्शन में दिया गया है. इस लिंक पर क्लिक करने पर ई-वेरिफिकेशन पेज खुलेगा. यहां फॉर्म -1 पर दिए गए पावती नंबर की जानकारी देकर पैन कार्ड, असेसमेंट ईयर और आईटीआर को सत्यापित किया जा सकता है.

120 दिनों के भीतर ITR करना होगा वेरीफाई –

आयकर विभाग के अनुसार, आईटीआर दाखिल करने के बाद 120  दिनों के भीतर सत्यापन करना होगा. चूंकि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त है, इसलिए  आप अभी भी इसे सत्यापित कर सकते हैं. यदि आप आईटीआर सत्यापन नहीं करते हैं, तो यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी और आपका आईटीआर दायर नहीं किया जाएगा. नतीजतन आपको जुर्माना देना होगा. आईटीआर सत्यापन आईटीआर फाइलिंग का आवश्यक चरण है. यदि आप एक आईटीआर दाखिल करते हैं और सत्यापन नहीं किया जाता है, तो आपकी आईटीआर फाइलिंग पर विचार नहीं किया जाएगा.