पत्नी की हत्या करनेवाले पति को उम्रकैद

लातूर | समाचार ऑनलाइन – लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहनेवाले पति ने अपनी पत्नी के ऊपर केरोसीन छिड़कर जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया था। यह घटना पांच साल पहले सद्गुरुनगर में घटी थी। आरोपी पति को लातूर के प्रमुख जिला व सत्र कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी है। मृत महिला ने मरने से पहले पुलिस को मौखिक जवाब दिया था, वो इस केस में महत्वपूर्ण साबित हुआ था। सरकारी वकील की ओर से एड. एस.आर. मुंदडा ने काम देखा था। पैरवी अधिकारी के रुप में हवालदार आर.टी राठौड ने सहयोग किया था।

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शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सद्गुरुनगर इलाके में ज्योति रामलिंग बिडवे (38) व विलास दगडुजी गेन्देवाड (45) यह दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। साथ में दो बच्चे भी रहते थे। किराए के घर में दोनों रहते थे और नागरिकों को पति-पत्नी का रिश्ता बताया था। कुछ सालों बाद दोनों में झगड़ा होने लगा था। विलास हमेशा ज्योति के चरित्र पर संदेह किया करता था।

15 अगस्त 2013 की शाम 5 बजे के करीब दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। विलास ने ज्योति के ऊपर केरोसिन छिड़कर आग लगा दी थी। गंभीर रुप से घायल हुई ज्योति को तुरंत हॉस्पिटल में भरती किया गया था। लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
मरने से पहले ज्योति ने अपने पति के खिलाफ पुलिस को बयान दिया था। इस मामले में 18 गवाह खड़े किए थे। जिसमें ज्योति के इलाज करनेवाले डॉक्टरों का भी समावेश था। आरोपी पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी।