प्राधिकरण की प्रॉपर्टी में राजस्व विभाग की तरह वारिस का नाम दर्ज हो – महेश लांडगे

पिंपरी : समाचार ऑनलाइन – पिंपरी-चिंचवड़ नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में मृत्यु प्रमाणपत्र और विरासत का रजिस्ट्रेशन किया जाए. राजस्व विभाग द्वारा दिए जाने वाले विरासत प्रमाणपत्र के अनुसार विरासत का रजिस्ट्रेशन हो. इससे संबंधित प्रस्ताव को प्राधिकरण से मंजूरी की मांग भोसरी के विधायक महेश लांडगे ने की है. पिंपरी-चिंचवड़ नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के विरासतों का रजिस्ट्रेशन इस नियमावली के अनुसार किया जाए. प्राधिकरण क्षेत्र में किराएदार से एग्रीमेंट करने वाले मूल मालिकों की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी के नाम पर प्रॉपर्टी करने के लिए प्राधिकरण से कोर्ट में उत्तराधिकारी सर्टीफिकेट या सिटी सर्वे की प्रति मांगी जाती है. यह प्रक्रिया बेहद खर्चीली और समय बर्बाद करने वाली है. प्राधिकरण के सभी पेठों में सिटी सर्वे अपडेट नहीं हुए हैं. ऐसे में सिटी सर्वे की मंजूर रजिस्ट्रेशन की प्रति नहीं मिल सकती है. विरासत के रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट से उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र प्राप्त करना जरूरी होता है. विधायक महेश लांडगे ने अपील की है कि विरासत के रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक प्रस्ताव लाया जाए. उसे प्राधिकरण की सभा में मंजूरी देकर आगे की कार्यवाही की जाए.

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