मुंबई (Mumbai News), 3 जुलाई : (Maharashtra Electricity) ग्राम पंचायत (Village Panchayat), नगरपालिका (Municipality) व महानगरपालिका (municipal corporation) को विधुत सिस्टम (electrical system) से टैक्स (Tax) वसूलने का महावितरण (Mahavitaran), महापारेषण (great transmission) और महानिर्मिति (Mahanirmiti) इन बिजली कंपनियों (power company) से अलग रखने का आदेश सरकार ने जारी किया है। ऐसे में अब मुलभुत सुविधाओं की वजग से बिजली व्यवस्था (power system) पर सरकारी बिजली कंपनियों (government power company) पर किसी भी प्रकार का टैक्स (Tax) लगाने का अधिकार ग्राम पंचायत (Village Panchayat) व पालिका को नहीं है। इन कंपनियों दवारा खड़ी की गई बिजली व्यवस्था (power system) पर टैक्स लगाए जाने के बाद उनके अधिक बिजली बिल (Electricity Bill) का असर बेवजह ग्राहकों पर हो रहा था। लेकिन इस आदेश से आम बिजली ग्राहकों को राहत मिलेगी।
टैक्स वसूली की वजह से बढे बिजली दर से सभी ग्राहकों पर बेवजह बोझ परेशान होना पड़ रहा था। इसलिए ग्रामपंचायत, नगरपालिका व मनपा की सीमा में तैयार की गई व्यवस्था से किसी भी तरह का टैक्स नहीं वसूला जाए। यह बात सरकार के पास विचाराधीन था। इसमें सुधार करते हुए सरकारी बिजली कंपनियों से टैक्स वसूली से अलग रखने का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत आदेश जारी किया गया है।
बिजली सप्लाई काटने पर करवाई होगी
सरकार की सब्सिडी से स्टेट लाइट और सब्सिडी से वाटर सप्लाई योजना के बिजली बिल संबंधित ग्राम पंचायत के जरिये अदा करने का आदेश दिया है।
इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने बिजली व्यवस्था से टैक्स वसूलने का संकेत दिया है।
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