Maharashtra Electricity | महाराष्ट्र के सभी बिजली ग्राहकों को राहत, टैक्स को लेकर सरकार का नया आदेश 

मुंबई (Mumbai News), 3 जुलाई : (Maharashtra Electricity) ग्राम पंचायत (Village Panchayat), नगरपालिका (Municipality) व महानगरपालिका (municipal corporation) को  विधुत सिस्टम (electrical system) से टैक्स (Tax) वसूलने का महावितरण (Mahavitaran), महापारेषण (great transmission) और महानिर्मिति (Mahanirmiti) इन बिजली कंपनियों (power company) से  अलग रखने का आदेश सरकार ने जारी किया है।  ऐसे में अब मुलभुत सुविधाओं की वजग से  बिजली व्यवस्था (power system) पर सरकारी बिजली कंपनियों (government power company) पर  किसी भी प्रकार का टैक्स (Tax) लगाने का अधिकार ग्राम पंचायत (Village Panchayat) व पालिका को नहीं है।  इन कंपनियों दवारा खड़ी की गई बिजली व्यवस्था (power system) पर टैक्स लगाए जाने के बाद उनके अधिक बिजली बिल (Electricity Bill) का असर बेवजह ग्राहकों पर हो रहा था।  लेकिन इस आदेश से आम बिजली ग्राहकों को राहत मिलेगी।

बिजली सप्लाई (Electricity supply) करने के लिए बिजली कंपनियां व उनके फ्रैंचाइजी दवारा मुलभुत सुविधाएं तैयार की जाती है।  अपर और अंडर ग्राउंड वायर, ट्रांसफार्मर, उपकेंद्र, विधुत खंबे, पारेषण वायर आदि व्यवथा तैयार की जाती है। इस पर ग्राम पंचायत, नगरपालिका व मनपा दवारा टैक्स वसूला जाता था।  टैक्स का बोझ बिजली कंपनियों के वार्षिक राजस्व की जरुरत में शामिल किया जाता था।  राजस्व की जरुरत बढ़ने पर टैक्स को बिजली दर में शामिल किया जाता था।  इससे बिजली (Electricity) की दर बढ़ जाती थी।

टैक्स वसूली की वजह से बढे बिजली दर से सभी ग्राहकों पर बेवजह बोझ परेशान होना पड़ रहा था।  इसलिए ग्रामपंचायत, नगरपालिका व मनपा की सीमा में तैयार की गई व्यवस्था से किसी भी तरह का टैक्स नहीं वसूला जाए।  यह बात सरकार के पास विचाराधीन था।  इसमें सुधार करते हुए सरकारी बिजली कंपनियों से टैक्स वसूली से अलग रखने का निर्णय लिया गया है।  इसी के तहत आदेश जारी किया गया है।

बिजली सप्लाई काटने पर करवाई होगी

ग्राम पंचायत के सार्वजनिक वाटर सप्लाई योजना और स्ट्रीट लाइट की बिजली बिल का बकाया होने के कारण  बिजली सप्लाई रोकने की करवाई जारी है।

सरकार की सब्सिडी से स्टेट लाइट और सब्सिडी से वाटर सप्लाई योजना के बिजली बिल संबंधित ग्राम पंचायत के जरिये अदा करने का आदेश दिया है।

इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने बिजली व्यवस्था से टैक्स वसूलने का संकेत दिया है।

 

 

 

 

 

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