Maharashtra News | पांचवी से दसवीं तक सभी स्कूलों में अब मराठी अनिवार्य, नया सरकारी आदेश जारी 

मुंबई (Mumbai News), 31 अगस्त : Maharashtra News | राज्य सरकार (State Government) ने पिछले वर्ष सरकारी व प्राइवेट ऐसे सभी स्कूलों में मराठी (द्वितीय) की पढाई का आदेश जारी किया था। लेकिन उसमे अनिवार्य शब्द का इस्तेमाल नहीं किये जाने के बावजूद  कई स्कूलों ने द्वितीय भाषा (second language) पढ़ाने का निर्णय लिया था। ऐसे में मराठी भाषा (Marathi Language) पढ़ाने के के सरकार (Maharashtra News) के निर्णय का उचित तरीके से पालन नहीं किये जाने की जानकारी सरकार को मिली है। इसलिए सोमवार को सरकार ने नया जीआर जारी कर मराठी भाषा पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है।

 

इस बार के शैक्षणिक वर्ष में पहली और छठी के लिए, 2021-22 के शैक्षणिक वर्ष में दूसरी और सातवीं के लिए 2022-23 शैक्षणिक वर्ष में तीसरी अरु आठवीं के लिए जबकि 2023-24 शैक्षणिक वर्ष में चौथी और नवमी के लिए जबकि 2024-25 शैक्षणिक वर्ष में पांचवी और दसवीं के लिए मराठी विषय (Marathi Subject) अनिवार्य किया गया है।

इस विधेयक के अनुसार इंग्लिश, हिंदी या किसी शैक्षणिक मीडियम में मराठी विषय अनिवार्य होगा।  इस कानून का उल्लंघन करने वाले स्कूल (School) के मैनेजिंग डायरेक्टर या अन्य संबंधित व्यक्ति पर एक लाख रुपए के दंड का प्रावधान है।  इन सभी स्कूलों में मराठी भाषा में बात करने, बोर्ड लगाने का नियम नहीं  लगाया गया है।

 

 

 

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