राज्‍यसभा के चुनाव में नोटा का इस्तेमाल नहीं होगा : सुप्रीम कोर्ट 

नई दिल्ली । समाचार ऑनलाइन
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल नहीं होगा। गुजरात कांग्रेस के चीफ व्हिप शैलेश मनुभाई परमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह  फैसला सुनाया है। अदालत का मानना है कि नोटा को सिर्फ प्रत्यक्ष चुनाव में ही लागू किया जाना चाहिए।
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इससे पहले 30 जुलाई को शैलेश मनुभाई परमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग की उस अधिसूचना पर सवाल उठाए थे जिसमें राज्यसभा चुनावों के लिए बैलट पेपर में नोटा की अनुमति दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि नोटा की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि प्रत्यक्ष चुनावों में कोई व्यक्ति वोटर के तौर पर इस विकल्प का इस्तेमाल कर सके।
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चुनाव आयोग ने जवाब दाखिल कर कहा था कि राज्यसभा चुनाव में नोटा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव दोनों पर लागू होता है।
बता दें कि 2014 में हुए राज्यसभा चुनाव से बैलेट पर नोटा का विकल्प दिया जाने लगा था। गुजरात से राज्यसभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप शैलेश मनुभाई परमार ने चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एनडीए ने भी कांग्रेस के इस कदम का समर्थन किया था, तभी कोर्ट में सरकार ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले और चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन का जिक्र और व्याख्या की थी। लेकिन याचिका में उठाए गए मुद्दों का विरोध नहीं किया था।