अब पाकिस्तान में वोट किसको दिया पूछा तो होगी 3 साल की सजा

इस्लामाबाद। समाचार ऑनलाइन

पाकिस्तान चुनाव आयोग ने देश में 25 जुलाई को होने वाले आम चुनावों से पहले कुछ निर्देश जारी किए हैं। जिनके मुताबिक चुनावों के दौरान यदि किसी ने दूसरे शख्स से ये पूछा कि उसने किसको वोट दिया है तो उस शख्स को 3 साल की सजा मिलेगी और एक लाख रुपए तक का जुर्माना तक देना पड़ सकता है।

इन पर है बैन

चुनाव आयोग ने किसी से यह पूछने कि उसने चुनाव में किसे वोट दिया। बैलट पेपर की फोटो लेना। किसी मतदाता को मतदान केंद्र से भगाने, किसी को मतदान करने या नहीं मतदान करने के लिए मजबूर करने, किसी मतदाता को नुकसान पहुंचाने या उसको धमकी देने, किसी मतदाता का अपहरण करने, उसे डराने, बहलाने-फुसलाने या किसी अवैध तरीके से प्रभावित करने, वोट या सरकारी मुहर बर्बाद करने या मतदान केंद्र से मतपत्र बाहर ले जाने या मतपेटी में जाली मतपत्र डालने जैसे कार्यों को अपराध ठहराया है।मतदाता को तोहफा देने या ऐसी कोई पेशकश करना भी अपराध माना जाएगा।

एक लाख रुपए जुर्माना या कैद दोनों हो सकती है

कोई पाकिस्तान चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के खिलाफ काम करता है, तो इसे कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और फिर संबंधित शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला चुनाव अधिकारी या सेशन जज इस तरह के अपराध करने वालों को तीन साल तक की सजा-ए-कैद या एक लाख रुपये का जुर्माना या कैद और जुर्माना दोनों सुना सकता है।