पैन कार्ड को रद्द होने से बचाना है, तो पूरा कर लें यह काम

नई दिल्ली:

आज के वक़्त में पैन कार्ड कितना ज़रूरी है, यह सब जानते हैं। पैन कार्ड न हो कई काम रुक सकते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड आगे भी काम करता रहे, तो 31 अगस्त से पहले उसे आधार कार्ड से लिंक करवा लें। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। आपको बता दें, सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए हैं या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया है। 31 अगस्त की समय सीमा बीतने के बाद आधार-पैन लिंक नहीं होने पर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। सूत्र बताते हैं कि सरकार शायद अब इसे लिंक कराने की अंतिम तारीख को आगे न बढ़ाए। लिहाजा यह समय रहते पैन-आधार को लिंक कर लें।

बढ़ती गई डेडलाइन
गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ने के लिए कहा था। हालांकि, बाद में इसकी डेडलाइन मार्च 2018 कर दी गयी थी।  लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आधार मामले की सुनवाई के चलते इसे फिर आगे बढ़ा दिया गया. अब इस साल के लिए भी 31 अगस्त अंतिम डेडलाइन है। यदि करदाता आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं कराते तो पैन कार्ड रद्द हो सकता है। पिछले दिनों सरकार ने बताया था कि करीब 30 करोड़ पैनधारकों में से करीब 25 फीसदी के पैन को आधार नंबर के साथ जोड़ दिया गया है।