Param Bir Singh | परमबीर सिंह की गिरफ्तारी टली, 6 जुलाई तक राहत

मुंबई (Mumbai news) : ऑनलाइन टीम – अत्याचार प्रतिबंधक कानून (atrocities law) के अंतर्गत आरोपी मुंबई (Mumbai) के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Param Bir Singh) को 6 जुलाई तक गिरफ्तारी से राहत दी गई है। इस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी (IPS officer) को इससे पहले कठोर कार्रवाई से दिए संरक्षण को 6 जुलाई तक कायम रख रहे हैं, ऐसा राज्य सरकार (state government) की ओर से वरिष्ठ वकील डी. खंबाटा (D. Khambata) ने न्या. एस.एस. शिंदे (S S Shinde) और न्या. एन.जे जमादार (Jay Jamadar) की खंडपीठ से कहा।

अकोला के पुलिस निरीक्षक भीमराव घाडगे (Bhimrao Ghadge) की शिकायत पर दर्ज किए गए मामले को रद्द किया जाए, इसके लिए परमबीर सिंह (Param Bir Singh) ने उच्च न्यायालय (high Court) में याचिका दायर की है। सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई थी। अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के खिलाफ शिकायत करने से सरकार तिलमिला गई है और इसलिए मेरे ऊपर मामले दर्ज हो रहे हैं। झूठे मामले में मुझे फसाने की कोशिश शुरू है, ऐसा आरोप सिंह ने याचिका द्वारा किया है।

मेरे ऊपर दर्ज मामले रद्द करें और याचिका पर सुनवाई लंबित रहने तक मेरे ऊपर कठोर कार्रवाई न करें, ऐसी मांग सिंह ने याचिका द्वारा की है।इस दौरान सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील डी. खंबाटा (D. Khambata) ने सिंह को 6 जुलाई तक गिरफ्तारी न करने का आश्वासन कोर्ट में दिया है।

अकोला में बदली किए पुलिस भीमराव घाडगे (Police Bhimrao Ghadge) ने सिंह के खिलाफ किए शिकायत पर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

सिंह की ठाणे में बदली की गई उस समय वो और अन्य कुछ पुलिस द्वारा मिलकर भ्रष्टाचार करने का आरोप घाडगे ने लगाया था।

घाडगे ने अकोला में सिंह के खिलाफ शिकायत की।

अकोला पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच ठाणे पुलिस को विभाजित किया।

ठाणे पुलिस आयुक्तालय में काम के दौरान घाडगे को सिंह ने एक मामले में कुछ आरोपी के नाम हटाने के आदेश दिए।

हालांकि उसने ऐसा नहीं किया जिस वजह से सिंह ने उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए।

घाडगे द्वारा शिकायत करने के बाद पुलिस ने सिंह पर आईपीसी के अंतर्गत साजिश करने, सबूत नष्ट करने व अत्याचार प्रतिबंधक कानून की धारा लगाई।

 

 

 

 

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