नई दिल्ली। एजेंसी
लोकसेवा आयोग की भर्तियों में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच में जुटी सीबीआई ने भर्तियों में भ्रष्टाचार से जुड़ी पहली एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर सीबीआई दिल्ली मुख्यालय में दर्ज की गई, जो आयोग की पीसीएस 2015 परीक्षा में अनियमितता को लेकर है। आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी/ठगी) और 120 बी (साजिश) के तहत यह एफआईआर लोक सेवा आयोग के अज्ञात अफसरों और कुछ अज्ञात बाहरी लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई है।
इस एफआईआर में पीसीएस 2015 की मुख्य परीक्षा में अनिवार्य विषय हिन्दी और निबंध में मॉडरेशन के नाम पर जमकर की गई मनमानी का जिक्र किया गया है। यह मनमानी आयोग के कुछ अज्ञात अफसरों और कुछ बाहरी लोगों की मिलीभगत से की गई। 521 पदों को भरने के लिए हुई पीसीएस 2015 की मुख्य परीक्षा में अनिवार्य विषय सामान्य हिन्दी और निबंध की कॉपियों का मॉडरेशन संजय सिंह बनाम लोक सेवा आयोग मुकदमे में 9 जनवरी 2007 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए किया गया। एफआईआर में इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से मॉडरेशन की दी गई व्यवस्था का जिक्र है।
पीसीएस 2015 की कॉपियों का मॉडरेशन करने वालों ने अपनी रिपोर्ट में संजय सिंह बनाम लोक सेवा आयोग मुकदमें का हवाला देते हुए लिखा है कि उन्होंने परीक्षकों की ओर से जांची गई कॉपियों का रैंडम मॉडरेशन किया। इनकी रिपोर्ट में बाकी परीक्षार्थियों की कॉपियों के मॉडरेशन का जिक्र नहीं है जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी परीक्षार्थियों की कॉपियों का मॉडरेशन होना चाहिए। सीबीआई इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बता रही है।