दिवाली में दो जैन मंदिर खोलने की हाई कोर्ट से परमिशन

मुंबई, 11 नवंबर  धनतेरस से भाईदूज तक दिवाली  के इन पांच दिनों तक मुंबई के दो जैन मंदिरों को खुली रखने की परमिशन हाई कोर्ट ने मंगलवार को दी है।  दिवाली के मौके पर शहर के 102 जैन मंदिरों को खोलने की परमिशन मांगने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी ।

जैन मंदिर ट्रस्ट की  याचिका पर न्यायाधीश एस.जे काथावाला व न्यायधीश अभय आहूजा की खंडपीठ के सामने मंगलवार को सुनवाई हुई।  जैन भाइयों में दिवाली के पांच दिन को बेहद शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इन दिनों में जैन मंदिर खोलने की परमिशन देने की मांग की याचिका वकील प्रकाश शाह ने लगाई थी।
 इससे पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट  के आदेश पर  जैन समाज को उनके त्यौहार मनाने और कोरोना काल में तीन मंदिर   खोलने  की परमिशन दी गई थी।  लॉकडाउन के नियमों का पालन व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए  मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत दी जाए।  इसलिए शहर के 102 मंदिरों को खोलने की परमिशन राज्य सरकार को देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार ने बार, रेस्टोरेंट और थिएटर को खोलने की परमिशन दी है। मंदिर खोलने की परमिशन नहीं देना अन्यायकारक है।
राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने इसका विरोध किया।  उन्होंने कहा कि केवल जैन समाज के लिए दिवाली शुभ  और महत्वपूर्ण है यह तथ्यहीन है। इसलिए याचिकाकर्ता केवल अपने समाज के लिए राहत की मांग नहीं कर सकते है।  यह जनहित याचिका नहीं है।