Pune Court | 118 करोड़ की जीएसटी चोरी मामले में बिजनेसमैन संतोष दोशी की जमानत याचिका ख़ारिज, जाने पूरा मामला 

पुणे (Pune News), 20 अगस्त : Pune Court | केंद्र सरकार (Central Government) के साथ ठगी (Fraud) कर 118 करोड़ की जीएसटी (GST) चुराने के मामले में शहर के बिजनेसमैन की जमानत याचिका कोर्ट (Pune Court) से ख़ारिज हो गई है।  मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस एस घोरपड़े (Chief Justice Magistrate SS Ghorpade) ने यह आदेश दिया है।

 

बिजनेसमैन संतोष दोशी (Businessman Santosh Doshi) की जमानत याचिका कोर्ट ने ख़ारिज की है।  दोशी को 118 करोड़ रुपए की जीएसटी चुराने के मामले में 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था ।  उसने जमानत पाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी।  आरोपी ने जीएसटी अधिनियम 2017 (GST Act 2017) के अनुसार जीएसटी टैक्स (GST Tax) की चोरी कर केंद्र सरकार के साथ ठगी की है।  इस वजह से डीजीजीआई राजस्व गुप्तचर विभाग (DGGI Revenue Intelligence Department) की तरफ से विशेष सरकारी वकील संदीप घाटे (Sandeep Ghate) ने जमानत का विरोध किया था।

लेकिन आरोपी के वकील ने तर्क दी कि आरोपी ने यह अपराध नहीं किया है।  इस अपराध से आरोपी का कोई संबंध नहीं है।  इसका ऐड. घाटे ने विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के प्रचलित फैसले का  हवाला दिया।  जीएसटी आयुक्त को इस तरह के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार है।

साथ ही गिरफ्तार (Arrest) करने से पूर्व मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। यह अपराध देश की आर्थिक स्थिति ख़राब करने वाली है।

 

इस तरह के गंभीर मामले में जमानत नहीं दी जाए. जीएसटी गुप्तचर अधिकारियों दवारा पर्दाफाश किया गया यह दूसरा बड़ा मामला है।  इससे पूर्व 126 करोड़ की जीएसटी टैक्स चोरी का मामला सामने आया था।

 

 

 

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