बलात्‍कार के मामले में आरोपी डॉक्‍टर की जमानत मंजूर

पुणे : पुणेसमाचार ऑनलाइन – Pune Crime News | शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने व उसके बाद उसका गर्भपात कराने वाले डॉक्‍टर के खिलाफ भारती विद्यापीठ पुलिस स्‍टेशन में केस दर्ज किया गया है. संबंधित डॉक्‍टर ने युवती से 60 हजार रुपए उधार लेकर उसके साथ धोखाधडी की. यह मामला सितंबर 2022 से फरवरी 2023 के दौरान हुई. 26 वर्षीय युवती द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी डॉ. अंकुश गुंड को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी की अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीश एस बी राठौड़ ने जमानत मंजूर कर ली है. यह जानकारी आरोपी के वकील कृष्णा अवधूत काजले ने दी है. (Pune Crime News)

 

युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉ. अंकुश एकनाथ गुंड (नि. आंबेगाव, पुणे) के खिलाफ धारा 376, 376 (2) (n), 312, 417, 420, 323, 506 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था. आरोपी अॅड. कृष्णा काजळे के जरिए कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी. एड. काजळे ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि, शिकायतकर्ता युवती की सहमति से दोनों में शारीरिक संबंध बने थे. युवती ने महाबळेश्वर में खुद होटल बुक किया था. साथ ही इस होटल का पैसा उसने खुद गूगल पे से दिया था. इसके अलावा होटल के बिल पर उसके ही सिग्नेचर है. शिकायतकर्ता युवती खुद बाइक से महाबळेश्वर आई थी.

युवती ने जिस हॉस्पिटल में गर्भपात कराने का उल्लेख किया है. उस हॉस्पिटल से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि इस तरह का कोई गर्भपात नहीं कराया गया है. साथ ही युवती ने जिस डॉक्टर का नाम लिया है वे डॉक्टर और आरोपी दोस्‍त होने के कारण उसने उस डॉक्टर का नाम लिया. डॉ. अंकुश युवती के साथ शादी करने को तैयार था. इसे लेकर चर्चा करने के लिए आरोपी और युवती के घरवालों के बीच शिवाजीनगर के एक होटल में बैठक भी हुई.

 

इस बैठक में युवती के भाई और उसके दोस्‍त ने आरोपी के साथ मारपीट की.
उसी रात आरोपी ने इसे लेकर पुलिस से शिकायत की है. युवती द्वारा
डॉ. अंकुश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद आरोपी खुद पुलिस स्‍टेशन में हाजिर हुए.
यह घटना युवती की सहमति से हुआ है. आरोपी डॉ. अंकुश गुंड की जमानत मंजूर करने की विनती एड.
कृष्णा काजले ने कोर्ट से की. वकील की दलील को आधार बनाकर कोर्ट ने आरोपी को 25 हजार के मुचलके पर जमानत मंजूर कर ली.
इस मामले में एड. कृष्णा काजले का एड. ऋषिकेश बडे ने सहयोग किया.

क्‍या है मामला ?
शिकायतकर्ता युवती द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार युवती और डॉ. अंकुश के बीच प्रेम संबंध बना था.
इसके बाद आरोपी ने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाया.
इसके कारण युवती के गर्भवती होने पर उसे दवा की गोलियां खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया.
आर्थिक तंगी का हवाला देकर उससे 50-60 हजार रुपए लिए. साथ ही उसके नाम पर आईफोन खरीदा.
इसके बाद युवती जब फिर से गर्भवती हो गई तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की.
साथ ही धमकाया कि पुलिस स्‍टेशन में शिकायत दर्ज कराई तो वह आत्महत्या कर लेगा.

 

Web Title :- Pune Crime News | Bail granted to accused doctor in rape case

 

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