पुणे : ऑनलाइन टीम – राज्य सरकार ने अनलॉक के लिए नए नियमों की घोषणा की है। इसी के तहत पुणे महापालिका ने भी सोमवार से शहर में नए नियम लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पुणे नगर आयुक्त विक्रम कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जबकि पुणे के मेयर मुरलीधर मोहोळ ने ट्वीट कर बताया है कि शाम चार बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी।
सोमवारपासून सर्व दुकाने दुपारी चारपर्यंतच सुरु राहणार; राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार शहरात नवी नियमावली !#PuneFightsCorona pic.twitter.com/bb5kkSVuP0
— Murlidhar Mohol (@mohol_murlidhar) June 26, 2021
पुणे महापालिका ने की नए नियमों की घोषणा! जानिए क्या रहेगा शुरू और क्या बंद –
1. पुणे नगर निगम क्षेत्र में सभी आवश्यक सेवाओं में उल्लिखित दुकानें सप्ताह के सभी दिन शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी।
2. आवश्यक दुकानों के अलावा अन्य दुकानें सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। सप्ताहांत पूरी तरह बंद रहेगा।
3. मॉल, सिनेमाघर, थिएटर पूरी तरह बंद रहेंगे।
4. रेस्टोरेंट, बार, फूड कोर्ट सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ खुले रहेंगे। शाम 4 बजे के बाद और वीकेंड पर रात 11 बजे तक केवल पार्सल सेवा/होम डिलीवरी सेवा ही जारी रहेगी।
5. लोकन ट्रेन के कर्मचारियों को केवल चिकित्सा सेवाओं, आपातकालीन सेवा कर्मियों और महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों, हवाईअड्डा सेवाओं, बंदरगाह सेवाओं के लिए यात्रा करने की अनुमति होगी।
6. पुणे नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान (पार्क), खुला मैदान, पैदल चलना और साइकिल चलाना सप्ताह के पूरे दिन सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक जारी रहेगा।
7. स्थापित प्रतिष्ठानों/सेवाओं को छोड़कर सभी निजी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ कार्य दिवस को शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे।
8. पुणे नगर निगम क्षेत्र में कोविड-19 के प्रबंधन से संबंधित सभी आवश्यक सेवाएं और सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत क्षमता पर जारी रहेंगे।
9. सभी आउटडोर खेल पूरे दिन शाम 5 से 9 बजे तक जारी रहेंगे।
10. सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे 50 लोगों की उपस्थिति में सामाजिक, धार्मिक और मनोरंजन कार्यक्रमों की अनुमति होगी।
* शराब की दुकानें सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। वीकेंड पर होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी।