घर में घुसकर युवती के साथ यौन शोषण करनेवाले को मिली सजा

पुणे : समाचार ऑनलाइन – पुणे में घर में कोई नहीं होने का फायदा उठाकर युवती के साथ बलात्कार करने के मामले में एक शख्स को जिला व सत्र न्यायालय ने 7 साल की कड़ी सजा और 7 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनायी है। गुलाब लालमा पठाण (45, कोंढवा खुर्द) नामक आरोपी को सजा सुनायी गई है।

घटना के दिन पीड़ित युवती घर पर अकेली थी। पीड़ित युवती की मां गांव गयी हुई थी और उसका भाई काम पर गए थे। लड़की के घर पर अकेला होने का फायदा उठाकर दोपहर दो बजे के करीब घर में घुस गया था और बलात्कार किया था। उसके बाद युवती गर्भवती न रहे इसलिए उसे दवा देने के लिए रात को 10 बजे वापस घर गया था। युवती ने घटना की जानकारी घर मालकिन को दी थी। उसके बाद घर मालकिन यह बाद उसके दोनों भाईयों के बतायी थी। दोनों भाई पठाण से इस बारे में पूछने के लिए गए थे, तब इनके बीच झगड़ा भी हुआ था।

भाईयों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करायी गई थी और पठाण के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता के बयान और डॉक्टरों की गवाही काफी महत्तवपूर्ण साबित हुई। कोर्ट ने दोनों गवाह के गवाही के आधार पर सजा के आदेश दिए। पुलिस निरीक्षक अंजुम कासम बागवान इस मामले में जांच की थी। कोर्ट के काम में पुलिस हवालदार संतोष अंगणे और पुलिस सिपाही अंकुश केंगले ने मदद की थी। जुर्माना की रकम में से 5 हजार रुपए पीड़िता को नुकसान भरपाई स्वरुप में दी जाए, जुर्मान नहीं भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा बढ़ा दी जाएगी। ऐसा आदेश कोर्ट ने दिए।