राहुल गांधी पर नहीं होगा एफआईआर 

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाईन – साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित ङ्गखून की दलालीफ वाले विवादित बयान के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर शिकायत, जिसमें एफआइआर दर्ज करने का आदेश पारित करने के लिए कहा गया, उसे दिल्ली की साउथ एवेन्यू कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। बताया जा रहा है कि अदालत इस मामले में 19 जुलाई को आदेश पारित कर सकता है।

इससे पहले कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शिकायतकर्ता ने कोर्ट से मामले में दिल्ली पुलिस को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने रोस एवेन्यू कोर्ट में एक्शन टेकन रिपोर्ट दायर की थी।

गौरतलब है कि साल 2016 में पीएम मोदी पर राहुल गांधी द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर वकील जोगिंदर तुली ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में वकील जोगिंदर तुली ने पीएम के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ यू/एस 124ए के तहत एफआइआर दर्ज करने की मांग की थी। दरअसल, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सैनिकों के खून के पीछे छिपकर और उनके बलिदान पर ङ्गदलालीफ करने का आरोप लगाया था।