रजनीकांत की पत्नी पर चलेगा धोखाधड़ी और ठगी का मुकदमा

नई दिल्ली। समाचार ऑनलाइन

सुप्रीम कोर्ट ने एक एड कंपनी का बकाया भुगतान नहीं करने पर रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। लता को एडवर्टाइजिंग फर्म ऐड ब्यूरो को 6.20 करोड़ रुपए का भुगतान करना था जो उन्होंने अब तक नहीं चुकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच होगी और कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए ट्रायल कोर्ट में अपनी बात रखने को कहा है।

जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर भानुमति की पीठ ने टिप्पणी की, हम उन लोगों को पसंद नहीं करते जो न्यायालय के आदेश के साथ खिलवाड़ करते हैं।

गौरतलब हो कि यह विवाद 2014 में ‘कोचादाइयां’ के साथ शुरू हुआ था। इस फिल्म में रजनीकांत और दीपिका पादुकोण थी। इस फिल्म का निर्देशन रजनीकांत की छोटी बेटी सौंदर्या ने किया था। इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए 10 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था। फिल्म के लिए जिस कंपनी से 10 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था उसने फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कंपनी का आरोप था कि 6.2 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है।

इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने लता रजनीकांत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को कैंसिल कर दिया था। तब कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि यह फर्जीवाड़ा का मामला नहीं बल्कि समझौते का उल्लंघन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट को शुरुआती स्तर पर ही शिकायत को खारिज नहीं करना चाहिए। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के भीतर बकाया रकम चुकाने का आदेश दिया था।
एंटरटेनमेंट कंपनी मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड की डायरेक्टर लता ने वादा किया था कि जल्दी ही वो बकाया रकम चुका देंगी। लेकिन बकाया नहीं चुकाने के कारण पिछले हफ्ते लता को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘अगर वो बकाया नहीं चुकाती हैं तो कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहें।’