आनंद तेलतुंबडे को अस्थायी रुप से गिरफ्तार से पहले मिली राहत

समाचार ऑनलाइन – प्रा. आनंद तेलतुंबडे को मुंबई हाईकोर्ट ने 22 तारीख तक अंतरिम जमानत मंजूर किया है। जिस पर 22 तारीख को सुनवायी होगी, 14 और 18 फरवरी को जांच अधिकारियों को सुनवायी के दौरान हाजिर होने के आदेश दिए हैं। तेलतुंबडे को गिरफ्तार किया गया तो 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरकर तुरंत रिहा करें। ऐसा आदेश मुंबई हाईकोर्ट ने दिया है।
आनंद तेलतुंबडे की पुणे कोर्ट द्वारा जमानत खारिज करने के बाद पुणे पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई कार्रवाई गैरकानूनी साबित हुई थी। उसके बाद हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल किया था। हाईकोर्ट ने उन्हें 12 तारिख तक गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश पुणे पुलिस को दिए थे। हाईकोर्ट ने 22 तारिख तक अंतरिम जमानत मंजूर किया हो फिर भी 14 और 18 फरवरी को जांच अधिकारी को पूछताछ के लिए हाजिर रहने के निर्देश थे।